¯ÖÏêÃÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö®Öß
चौदहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 215वां सत्र गुरूवार, 12 फरवरी, 2009 से प्रारंभ होना नियत है और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए, यह सत्र गुरूवार, 26 फरवरी, 2009 को समाप्त किया जा सकता है। सत्र के दौरान 15 दिन की अवधि में 10 बैठकें होंगी।
सत्र में मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम रेल और सामान्य बजटों तथा वर्ष 2009-10 के लिए झारखंड राज्य के लिए अंतरिम बजट से संबंधित वित्तीय कार्य होगा। तथापि, सत्र के दौरान आवश्यक विधायी और गैर-विधायी कार्य के निष्पादन के लिए भी समय उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रपति गुरूवार, 12 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण देंगे। वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम रेल बजट लोक सभा में शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009 को प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा और वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम सामान्य बजट सोमवार, 16 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।
संसद के आगामी सत्र के लिए सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए, संसदीय कार्य तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने दिनांक 5.2.2009 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक के दौरान, संसद के आगामी सत्र के लिए 39 मदों (27 विधेयक, 10 वित्तीय मदें और 2 गैर-वित्तीय मदें) का चयन किया गया। सत्र के लिए चुने गए विधेयकों में अंत: सत्रावधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों अर्थात (i) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्या 1); (ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्या 2); और (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्या 3) के प्रतिस्थापक विधेयक शामिल हैं।
संसद के आगामी सत्र में लिए जाने के लिए चुने गए सरकारी कार्य की सूची अनुबंध में दी गई है।
******
अनुबंध
चौदहवीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 215वें सत्र के दौरान लिए जाने के लिए चुनी गई विधायी और वित्तीय मदें
|
‘क’ श्रेणी के विधेयक
|
|
|
I- विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008 |
|
2 |
लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विमान से वहन (संशोधन) विधेयक, 2008 |
|
3 |
लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008 |
|
4 |
लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, प्रतिकरात्मक वनरोपण विधेयक, 2008 |
|
5 |
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2008 – अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए |
|
6 |
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008 – अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए |
|
7 |
राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (सिविल पदों तथा सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008 |
|
8 |
लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 |
|
9 |
राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भांगा विस्तार) विधेयक, 2007 |
|
II- पुर:स्थापित, विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
वित्त विधेयक, 2009 |
|
2 |
दिल्ली मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 |
|
3 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधियां (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 |
|
4 |
केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 – अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए |
|
III- पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
विरासत स्थलों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2009 |
|
IV- वापस लिए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 |
|
‘ख’ श्रेणी के विधेयक
I- विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
बीज विधेयक, 2004 |
|
2 |
व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2007 |
|
3 |
भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006 |
|
4 |
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 |
|
5 |
धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 |
|
6 |
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 |
|
7 |
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008 |
|
II- पुर:स्थापित, विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009 |
|
2 |
उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2009 |
|
III- पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
खान और खनिज (विकास और विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2009 |
|
2 |
अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2009 |
|
IV- वापस लिए जाने वाले विधेयक
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 |
|
वित्तीय कार्य
‘क’ श्रेणी (i) सामान्य बजट
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा |
|
2 |
वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान |
|
3 |
वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान |
|
(ii) राज्य बजट
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
वर्ष 2009-10 के लिए झारखंड राज्य हेतु अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा |
|
2 |
वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदान मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान |
|
3 |
वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (झारखंड) पर चर्चा और मतदान |
|
(iii) रेल बजट
|
|
|
क्र.सं. |
विधेयक का नाम |
|
1 |
वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम रेल बजट पर सामान्य चर्चा |
|
2 |
वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान |
|
3 |
वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान |
|
4 |
वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान |
|
गैर-विधायी
|
|
|
1 |
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा |
झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 19 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन चाहले वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा